“गृह मंत्रालय सूत्रों के अनुसार आज सीएए नियमों को अधिसूचित किया जा सकता है”
गृह मंत्रालय (एमएचए) सूत्रों के अनुसार आज नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित करने की उम्मीद है। पात्र व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए सरकार द्वारा सीएए कानून 2019 में पारित किया गया था।
सीएए नियम और ऑनलाइन पोर्टल
सीएए नियमों की अधिसूचना से सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप से संचालित कराना आवश्यक हो जाएगा। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए पहले से ही एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया गया है। आवेदकों को भारत में प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा और उन्हें कोई अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
सीएए की पृष्ठभूमि
सीएए कानून उन सताए गए अल्पसंख्यकों – हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई – को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे। सीएए कानून विवादास्पद रहा है, जिसने पूरे भारत में व्यापक विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है।
सीएए कानून को गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा लागू किया जा सकता है। संबंधित नियमों को बनाने के लिए, गृह मंत्रालय ने संसदीय समितियों से विस्तार की मांग की है। 2019 में सीएए के लागू होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने का संकेत दिया था।